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राजद के रघुवंश सिंह, 5 विधायक समेत 200 पर केस

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वैशाली लाेकसभा क्षेत्र से लाेजपा प्रत्याशी वीणा देवी के नामांकन काे रद्द करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन करने के मामले में राजद उम्मीदवार डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह, 5 राजद विधायक समेत 200 लाेगाें पर दाे अलग-अलग FIR दर्ज की गई है। मजिस्ट्रेट कृषि समन्वयक विश्वजीत कुमार सक्सेना की रिपाेर्ट पर नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने IPC की धारा 188, 143 व 34 लगाई है। मजिस्ट्रेट ने FIR में कहा है कि 24 अप्रैल काे कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्राें की जांच चल रही थी। इसी दौरान शाम 4.45 बजे महागठबंधन के राजद प्रत्याशी डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह के कार्यकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता एवं अन्य लाेग एकाएक नारेबाजी करते हुए धरना-प्रदर्शन करने लगे। इससे कलेक्ट्रेट गेट अवरुद्ध हाे गया और मार्ग पर यातायात ठप पड़ गया।

इसी दाैरान डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह भी अन्य समर्थकाें काे लेकर पहुंच गए। उन्हें समझाया गया कि यहां धारा 144 लागू है, धरना-प्रदर्शन पर राेक है। इसके बावजूद वो लोग नहीं माने। डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ औराई के विधायक सुरेंद्र यादव, मीनापुर विधायक राजीव रंजन उर्फ मुन्ना यादव, साहेबगंज के विधायक रामविचार राय, राजद महानगर अध्यक्ष वसी अहमद, कांग्रेस नेता मयंक कुमार मुन्ना, माे. इसराइल मंसूरी, रमेश गुप्ता, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, केदार प्रसाद के अलावा 200 अन्य अज्ञात कार्यकर्ता शामिल थे। पुन: 25 अप्रैल की सुबह दिए धरना-प्रदर्शन के लिए दर्ज कराई गई FIR में पहले केस के अलावा सकरा विधायक लालबाबू राम और बरूराज विधायक नंद कुमार राय का भी नाम शामिल किया गया।

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यह है मामला : राजद प्रत्याशी डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने आपत्ति दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि लाेजपा प्रत्याशी वीणा देवी ने नामांकन पर्चा में लालगंज थाने में दर्ज एक मुकदमे की सूचना नहीं दी है। डीएम ने आपत्ति पर लाेजपा प्रत्याशी काे नाेटिस जारी किया था। नाेटिस का दोबारा समय बढ़ाए जाने के बाद डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह व उनके समर्थकों ने धरना दिया था।

लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी के 50 समर्थकाें पर भी FIR दर्ज

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राजद के उम्मीदवार डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकाें की नारेबाजी के जवाब में कलेक्ट्रेट में गुरुवार काे वीणा देवी के समर्थकाें ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। इसकाे लेकर मजिस्ट्रेट विश्वजीत कुमार सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई FIR में वीणा देवी के 50 अज्ञात समर्थकाें काे भी आरोपित बनाया गया है। वीणा देवी के समर्थकाें काे वीडियाे और फाेटाे से चिह्नित करने की कवायद चल रही है।

FIR की धाराओं में दाेष सिद्ध होने पर अधिकतम 6 माह कैद की हाेगी सजा।

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 एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध आपत्ति खारिज होने पर डाॅ. रघुवंश बाेले- पहले से तैयार था फैसला, जनता की अदालत में जाएंगे

राजद नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर जमकर उतारी खीज, आरोप लगाया- सत्ता पक्ष से बार-बार आ रहा था फाेन

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वैशाली लोकसभा सीट से लाेजपा प्रत्याशी वीणा देवी के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की जानकारी छिपाने का आरोप दरकिनार किए जाने से मायूस राजद उम्मीदवार डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रशासन और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्हाेंने कहा कि अापत्ति पर सुनवाई आई वाश था। फैसला ताे पहले से ही तैयार कर लाया गया था। जब उनसे पूछा गया कि आगे  क्या काेर्ट जाएंगे? इस पर उनका कहना था कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत हाेती है। जनता की अदालत में जाएंगे। बुधवार काे स्क्रूटनी के दाैरान डाॅ. सिंह के इलेक्शन एजेंट ने एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाची पदाधिकारी से उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी। लेकिन, सुनवाई के बावजूद आपत्ति  खारिज हाेने पर डाॅ. सिंह संतुष्ट नहीं दिखे। सवालिया लहजे में कहा – सत्ता पक्ष का नामांकन कहीं रद्द हाेता है? वीणा देवी की तरफ से हाईकाेर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। वहीं, हमलाेगों ने सुप्रीम काेर्ट का आदेश बताया। लेकिन, सरकार की तरफ से बार-बार फाेन आ रहा था। आपत्ति  सही थी, फिर भी खारिज कर किया गया है।

सुनवाई से पूर्व महागठबंधन समर्थकों ने दिया धरना

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वीणा देवी का नामांकन रद्द करने की मांग काे लेकर लगातार दूसरे दिन महागठबंधन समर्थकाें ने कलेक्ट्रेट कैंपस में धरना-प्रदर्शन किया अाैर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अापत्ति पर सुबह 9 बजे से सुनवाई हाेनी थी। लेकिन, महागठबंधन समर्थक सुबह 8 बजे से ही डीएम कार्यालय गेट के पास दरी बिछा धरना पर बैठ गए। तकरीबन 3 घंटे तक राजद विधायक मुन्ना यादव, लालबाबू राम, जिलाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद यादव, पार्टी नेता रमेश गुप्ता, डाॅ. विनाेद प्रसाद यादव, वसीम अहमद मुन्ना, चंदन यादव, हैदर आज़ाद  समेत दर्जनाें समर्थक कड़ी धूप में जमे रहे। खुद डाॅ. रघुवंश भी 9 बजे पहुंच गए। उनके साथ समर्थक भी जाने लगे। सुरक्षाकर्मियाें द्वारा राेके जाने पर नाेक-झाेंक भी हुई।

वकीलों के साथ पहुंचे सांसद निषाद के खिलाफ राजद समर्थकों ने की नारेबाजी

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सुनवाई शुरू हाेने से आधा घंटा पहले ही सुबह 8.30 बजे निर्वाची अधिकारी सह डीएम के अपने कार्यालय में पहुंच गए थे। उनके अाते ही पूरे परिसर में गहमा-गहमी तेज हाे गई। इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में किसी भी पक्ष के प्रत्याशी व वकील उपस्थित नहीं थे। लेकिन, 8.55 बजे ही दाेनाें पक्षों के वकीलों ने कागजातों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश किया। इसके बाद सांसद अजय निषाद के कुछ वकीलों के साथ परिसर में जाने के बाद राजद समर्थक आक्रोशित हाेकर नारेबाजी करने लगे।

फैसले के बाद एनडीए समर्थकों में जोश

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इधर, आपत्ति खारिज होने के बाद नारेबाजी करते एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थक।

डाॅ. रघुवंश जनाधार खाे चुके, इसलिए परेशान : वीणा

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पक्ष में फैसला आने के बाद एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी राजद प्रत्याशी डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह पर जमकर हमला बाेला। उन्हाेंने कहा कि डाॅ. सिंह जनाधार खाे चुके हैं। इसलिए तरह-तरह से बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। बिना वजह परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि डाॅ. सिंह का कहना है कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हाेने के कारण पक्ष में ऐसा फैसला आया । इस पर एनडीए उम्मीदवार ने कहा कि इसमें सत्ता पक्ष की बात कहां है। जाे नियम है उस पर दाेनाें पक्षाें के सुनने के बाद निर्णय दिया गया। जिस बात की जानकारी उन्हें थी ही नहीं ताे उसकी जानकारी हम दूसरे काे कैसे बता सकते हैं। काेई उपाय नहीं देख उनके समर्थक कानून हाथ में ले रहे हैं।

फैसले के बाद दाेनाें पक्ष जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट से बाहर निकले

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लाेजपा प्रत्याशी वीणा देवी का नामांकन रद्द हाेगा या नहीं, इस पर एनडीए व महागठबंधन के साथ क्षेत्र के लाेग भी सुबह से ही नजरें गड़ाए हुए थे। तकरीबन साढ़े 9 बजे इंतजार खत्म हुआ । जिला निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से जैसे ही जानकारी बाहर आई  किआपत्ति खारिज हाे गई कि पक्ष और विराेध के नाराें से कलेक्ट्रेट कैंपस गूंज उठा। वीणा देवी के समर्थक जीत का नारा लगाने लगे ताे महागठबंधन के समर्थक प्रशासन के विरुद्ध। दाेनाें पक्षाें के समर्थक बाद में जुलूस की शक्ल में ही नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट राेड तक आए।

Input : Dainik Bhaskar

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मुजफ्फरपुर : दामाद की हत्या में सास को आजीवन कारावास की सजा

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दामाद की हत्या में दोषी पाई गई सास को एडीजे-13 प्रशांत कुमार झा ने शनिवार को सजा सुनाई। मनियारी थाना के छितरौली निवासी सास अनारकली को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना आठ साल पूर्व की है।

मृतक छुन्नु कुमार सहनी वैशाली जिले के बेलसर ओपी क्षेत्र के नगवां गांव का रहने वाला था। उसकी मां शारदा देवी ने मनियारी थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें छितरौली निवासी मृतक की पत्नी माला कुमारी, सास अनारकली देवी, साला राकेश कुमार, सरहज भागीरथी देवी, साढ़ू अमीर सहनी को आरोपित किया था। शारदा ने पुलिस को बताया था कि उनके पुत्र की शादी 2015 में दो जून को माला से हुई थी। शादी के बाद से बेटे और बहू में विवाद चल रहा था। उनकी बहू ससुराल नहीं आना चाहती थी। शारदा ने बेटे छुन्नु को मायके से पत्नी को बुलाकर लाने को कहा। इसके बाद उसने कहा कि उसकी पत्नी का नाजायज संबंध बहनोई से है। 2015 में 15 नवंबर को उनका बेटा ससुराल गया। 20 नवंबर को सभी आरोपित ने उसके बेटे की हत्या कर दी।

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साहेबगंज विधायक राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल

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राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण व मारपीट के मामले में नामजद साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल की गई है। उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में एक जून को सुनवाई निर्धारित की गई है।

दूसरी ओर पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देकर विधायक के वारंट के साथ कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था। अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित है। इस पर सुनवाई के दौरान विधायक के अधिवक्ता विनोद कुमार ने पुरजोर विरोध किया। इस वजह से पुलिस को वारंट नहीं मिला। अब फिर से बुधवार को पुलिस न्यायालय पहुंचेगी। एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि उनके नेतृत्व में विधायक समेत छह आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 28 जगहों पर छापेमारी की गई। छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर तक छापेमारी की गई। सरैया एसडीपीओ दो दिन से कुर्की का आदेश लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसमें भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इधर, पटना मुख्यालय से हर दिन की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी जा रही है जिसमें हर दिन अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जा रही है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार को तीसरे दिन भी पुलिस टीम कुर्की और वारंट लेने के लिए कोर्ट जाएगी। इसके साथ आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब सख्त कदम उठाएगी।

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साहेबगंज विधायक पर राइफल जब्ती के लिए दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ अब राइफल के मालिक सामने आ गए हैं। पारू थाना के बड़ा दाउद गांव स्थित विधायक के घर से जब्त राइफल को पट्टीदारी के बाबा अनुप कुमार सिंह की है। उनके अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि अनुप कुमार जहां सोते व रहते हैं वहां पर अपनी राइफल भी रखते हैं। मुजफ्फरपुर से उनका शस्त्रत्त् का लाइसेंस मिला है। बुधवार को लाइसेंसी राइफल वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। अधिवक्ता ने बताया कि बहुत जल्द जब्त गाड़ियों के ऑनर भी सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे।

Source : Hindustan

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इंद्रप्रस्थ स्कूल में समर कैंप तथा अंतरराष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम का आयोजन

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इंद्रप्रस्थ स्कूल में दिनांक 29 मई से 4 जून तक बच्चों के लिए “समर कैंप “तथा “अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम”का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बच्चों के लिए तरह-तरह के पाठ सहगामी गतिविधियों का समावेश किया जाएगा जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, गायन, नृत्य, इंग्लिश स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ,सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल टूर जैसी क्रियाएं शामिल होंगी। समर कैंप का उद्देश्य बच्चों के कलात्मक पक्ष को निखारना है । “अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम ” के अंतर्गत विदेशी विशेषज्ञ होंगे जो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट तथा लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे क्रियाओं पर काम करेंगे। यह सेमिनार मुख्यतः कक्षा तीन से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए होंगी। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विद्यालय की चेयरपर्सन श्रीमती दिव्या तथा” हबरी सॉफ्टवेयर” की मुख्य श्रीमती प्रज्ञा होंगी।

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