दामाद की हत्या में दोषी पाई गई सास को एडीजे-13 प्रशांत कुमार झा ने शनिवार को सजा सुनाई। मनियारी थाना के छितरौली निवासी सास अनारकली को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना आठ साल पूर्व की है।

मृतक छुन्नु कुमार सहनी वैशाली जिले के बेलसर ओपी क्षेत्र के नगवां गांव का रहने वाला था। उसकी मां शारदा देवी ने मनियारी थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें छितरौली निवासी मृतक की पत्नी माला कुमारी, सास अनारकली देवी, साला राकेश कुमार, सरहज भागीरथी देवी, साढ़ू अमीर सहनी को आरोपित किया था। शारदा ने पुलिस को बताया था कि उनके पुत्र की शादी 2015 में दो जून को माला से हुई थी। शादी के बाद से बेटे और बहू में विवाद चल रहा था। उनकी बहू ससुराल नहीं आना चाहती थी। शारदा ने बेटे छुन्नु को मायके से पत्नी को बुलाकर लाने को कहा। इसके बाद उसने कहा कि उसकी पत्नी का नाजायज संबंध बहनोई से है। 2015 में 15 नवंबर को उनका बेटा ससुराल गया। 20 नवंबर को सभी आरोपित ने उसके बेटे की हत्या कर दी।

Source : Hindustan

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