कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लगवाकर चर्चा में आने वाले मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल पर स्वास्थ्य विभाग ने FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि ब्रह्मदेव मंडल ने अलग-अलग तारीख और जगहों पर, अलग-अलग पहचान पत्रों के आधार पर स्वास्थ्यकर्मियों को गुमराह करते हुए वैक्सीनेशन के नियमों को तोड़कर 12 वैक्सीन लगवाई हैं। ऐसा 13 फरवरी 2021 से 4 जनवरी 2022 के बीच किया गया है।

मामले में एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पुरैनी PHC प्रभारी के द्वारा ब्रह्मदेव मंडल पर पुरैनी थाना में IPC की धारा 419, 420 और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। मामले में आरोपी ब्रह्मदेव मंडल की भूमिका के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

प्राथमिकी

प्रभारी सिविल सर्जन डॉ अब्दुल सलाम ने बताया कि मामले में जिला स्तर से जांच कमिटी का गठन किया गया है। राज्य स्तर से भी मामले की निगरानी की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। ब्रह्मदेव मंडल तत्काल आगे फिर वैक्सीन न ले, इसके लिए थाने में आवेदन दिया गया है।

ब्रह्मदेव मंडल पर लगी धाराओं का मतलब

IPC का सेक्शन 419 – प्रतिरूपण (दूसरा रूप बदलकर) के द्वारा छल करना।

IPC का सेक्शन 420 – बेइमानी से बहुमूल्य वस्तु/संपत्ति को नष्ट करना।

IPC का सेक्शन 188 – लोकसेवक द्वारा दिए गए निर्देश की अवज्ञा।

इधर ब्रह्मदेव मंडल ने बताया कि वैक्सीनेशन से उन्हें फायदा हुआ है। इसलिए उन्होंने बार-बार वैक्सीन ली है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, जिसने बिना जांच के हमें 12 बार वैक्सीन दी। अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए ही मेरे ऊपर FIR कराई गई है।

Input : Dainik Bhaskar

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