मुजफ्फरपुर : नए एमवी एक्ट से जुर्माना वसूली पर उठ रहे सवालाें के बीच सरैया थाने की पुलिस ने शनिवार काे सारी हदें पार कर दीं। ऑटो  में सीट बेल्ट हाेता ही नहीं है, लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाने का हवाला देकर ऑटो  चालकाें काे एक-एक हजार रुपए का चालान काट कर जुर्माना वसूला। करीब एक दर्जन ऑटो  चालकाें काे सीट बेल्ट नहीं लगाने का हवाला देकर चालान काटा गया है। चालान की तस्वीर साेशल मीडिया में वायरल हाे रही है। जुर्माना लगाने वाले SI  सरैया थाने में ट्रेनी बताए जा रहे हैं। जबकि, पीएसआई काे चालान काटने की अनुमति एक्ट में नहीं है। मामला सुर्खियाें में आया  ताे पीएसआई  मामला मैनेज करने के लिए बेचैन हैं।

इधर, सरैया थानेदार का कहना है कि पीएसआई  काे जानकारी नहीं थी। कागजात की कमी के कारण चालान काटना था, लेकिन हड़बड़ी व जानकारी के अभाव में चालान पर सीट बेल्ट नहीं हाेने की बात लिख दी। कागजात की कमी का हवाला देकर चालान काटा जाता ताे ऑटो  चालकाें काे और अधिक जुर्माना देना पड़ता। उधर, MVI ने बताया कि जानकारी मिली है, लेकिन ऑटो  चालकाें की ओर  से MVI कार्यालय में काेई शिकायत नहीं की गई है। ऑटो में सीट बेल्ट हाेता ही नहीं है, इसलिए इसके लिए फाइन नहीं किया जा सकता है। नई एमवी एक्ट की धारा 194बी के तहत चारपहिया वाहनाें के चालक अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं ताे जुर्माना किया जाएगा। ऐसे मामले में ऑटो  चालक दावा करते हैं ताे उनसे ली गई जुर्माने की राशि लाैटानी पड़ेगी।

Input : Dainik Bhaaskar

 

 

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