जिले के सरकारी अस्पतालों में बेटी जन्म लेने पर माता-पिता को दो हजार रुपये मिलेंगे। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को जिले में लागू कर दिया गया है। सीएस ने सदर अस्पताल समेत सभी पीएचसी को इस बारे में निर्देश दिया है। योजना के प्रावधानों को अस्पतालों में स्पष्ट अक्षरों में सूचना बोर्ड पर चिपकाना है।

सीएस ने बताया कि मातृ मृत्युदर कम करने व लिंगानुपात को ठीक करने के उद्देश्य से सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। आदेश के बाद औपचारिकताओं को पूरा कर योजना को जिले में लागू कर दिया गया है। इसके तहत जिनको बेटी होगी उनके खाते की संख्या सहित पूरी जानकारी योजना के विशेष पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आरटीजीएस के जरिए उनके खाते में राशि आ जाएगी। दो कन्या की मां को ही लाभ मिलेगा। अगर तीसरी व इससे अधिक कन्या जन्म लेती हैं तो उक्त मां को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इधर, डीएस डॉ. एनके चौधरी ने बताया कि सदर अस्पताल में इस योजना को लागू कर दिया गया है। योजना के प्रावधानों की जानकारी अविलंब सूचना पट पर लगाने का आदेश दिए गया है।

 

ऐसे मिलेगा लाभ

लाभार्थी बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

सरकारी अस्पतालों में कन्या शिशु का जन्म होना चाहिए।

वैसे माता को ही लाभ मिलेगा जिनको दो ही कन्या शिशु हो

दो से अधिक कन्या शिशु वाली मां को लाभ नहीं मिलेगा

माता का आधार कार्ड, खाता संख्या पुर्जा के साथ होना चाहिए

सरकारी अस्पताल की पंजीयन संख्या

पूर्ण रूप से भरा गया शपथ पत्र देना अनिवार्य है

Input : Hindustan

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