बिहार सरकार ने उत्पाद अधिनियम कानून को और प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए हैं. जिसके तहत अब बिहार की सीमा में आने वाली शराब ढुलाई से जुड़ी गाड़ियों में डिजिटल लॉक लगाया जाएगा. अब इस कानून को प्रभावी बना दिया गया है. इसके पहले डिजिटल लॉक की प्रक्रिया ट्रायल के आधार पर चल रही थी. दरअसल बिहार के बाहर दूसरे राज्यों से जब बिहार गाड़ियां बिहार की सीमा में प्रवेश करेंगी और उन गाड़ियों पर शराब या शराब से जुड़ी हुई सामग्री होगी तो उन गाड़ियों में डिजिटल लॉक लगाया जाएगा.
डिजिटल लॉक की यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है. इसके लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को डिजिटल लॉक के लिए 24 घंटे के लिए एक निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है. डिजिटल लॉक लगाते ही उस गाड़ी का एक केस नंबर मैसेज के जरिए जेनेरेट होता है जो मैसेज पटना में उत्पाद विभाग के हेडक्वार्टर में जाता है. जिससे इस गाड़ी की ट्रैकिंग की जाती है.
डिजिटल लॉक के जरिए गाड़ी की निगरानी रखी जाती है. लॉक लगी गाड़ी को 24 घंटे के अंदर बिहार की सीमा से बाहर निकल जाना होता है. समय सीमा पर बिहार की सीमा से नहीं निकलने वाली गाड़ी से जुर्माना वसूल किया जाता है. साथ ही पूरी गाड़ी के रूट की ट्रैकिंग की जाती है. बिहार में शराबबंदी कानून को कड़ाई से पालन करने के लिए डिजिटल लॉक की प्रक्रिया को अब कानूनी रूप दे दिया गया है. जिससे शराब की तस्करी में कमी आने की उम्मीद है.
Source : News18
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