PATNA : लॉक डाउन 4 में छूट के दायरे को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ऑटो ऑल ई रिक्शा चलाने की मंजूरी दे दी गई है. परिवहन विभाग ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में चर्चा के बाद यह फैसला लिया है कि बिहार के सभी जिलों में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन शुरू किया जायेगा. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में ऑटो और रिक्शा चलाने पर कोई रोक नहीं होगी.

हालांकि ऑटो और रिक्शा के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने विशेष गाइडलाइन भी जारी की है. इस गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ऑटो या ई-रिक्शा के अंदर एक सवारी को बैठाने की ही मंजूरी दी जाएगी. ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन में ट्रैफिक ज्यादा ना बढ़े इस लिहाज दिल्ली के जैसा ऑड-इवेन नियम लगाया गया है. सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर वाले वाहन चलेंगे. जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवेन नंबर की गाड़ियों को चलने की अनुमति दी गई है.

परिवहन सचिव ने बताया कि टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जायेगा और उसमें ड्राईवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी. जिला के बाहर अंतरजिला परिचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जायेगा. जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराये का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी. इसका निर्धारण जिलाधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पैसेंजर की संख्या के रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर समुचित भाड़ा निर्धारित करेंगे.

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परिवहन सचिव ने दिए हैं ये निर्देश –

– बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

– कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे।

– जिले के अंदर विभिन्न मार्गाे पर ई रिक्षा, ऑटो -रिक्षा, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

– ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त, अधिकतम मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

– सवारी को लेकर वाहनों के परिचालन में सोशल डिस्टेंसिंग अपनना अनिवार्य होगा।

– ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

– वाहन चालक संबंधित वाहन को सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे।

– स्टैंड पर ऑटो ड्राइवर भीड़ नहीं लगायेंगे।

Input : First Bihar

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