पटना. बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा गुरुवार को अहम फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और यहां तक की कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है. दरअसल बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी. बैठक के बाद गुरुवार की देर शाम गृह विभाग की विशेष शाखा द्वारा मुख्य सचिव के निर्देश पर एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के तहत सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है. इस तरह के सभी संस्थान 21 जनवरी तक बंद रहेंगे.

हालांकि, इन संस्थानों के कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे. वहीं ऑनलाइन शिक्षण कार्य पहले की तरह संचालित किए जाते रहेंगे. इसके साथ ही केंद्र और राज्य के आयोग द्वारा संचालित नियोजन संबंधी परीक्षाएं और विभिन्न विद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं पहले के कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाती रहेंगी. बताया जाता है कि बिहार में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुये ये फैसले लिए गए हैं. इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यालय तो खुले रहेंगे. लेकिन, सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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एक हफ्ते में काफी तेजी से बढ़ा कोरोना

बता दें, बिहार में बुधवार के आंकड़ों के अनुसार 1659 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले थे. इससे पहले 31 दिसंबर को कोरोना के 158 पॉजिटिव केस सामने आए थे. बीते एक हफ्ते के दौरान बिहार में कोरोना कुल मिलाकर 1050 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा है. मौजूदा समय में बिहार में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5000 के पार हो गयी है. कोरोना की पहली लहर से अभी तक की बात करें तो बिहार में 730425 मरीज मिले है, जिनमें 714631 स्वस्थ हो चुके हैं. इस दौरान मौत का कुल आंकड़ा 12096 हो चुका है.

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जानिए बिहार में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

1. आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी.

2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

3. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.

4. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे, केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे.

5. सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे.

6. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.

7. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.

8. सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

9. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.

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