बुरी नजर से बचने के लिए वाहनों पर नींबू-मिर्च या काला रिबन लटकाने वालों के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस सख्ती से निपटेगी। बता दें कि कुछ लोग वाहन की नंबर प्लेट पर नींबू-मिर्च या काला रिबन बांधने का टोटका करते हैं, जिससे वाहन के नंबर देखने में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों परेशानी होती है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों में भी नंबर ठीक से नजर नहीं आते हैं और वाहन चालक यातायात के नियम तोड़कर भी आसानी से बच जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस नेे ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। दिल्ली यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त डॉ. मुक्तेश चंद्र ने इन वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

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बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद समेत यूपी से करीब दो लाख वाहन रोजाना दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हैं। इनमें कुछ कार, ट्रक और टेम्पो ऐसे भी होते हैं, जो बुरी नजर से बचने के लिए नंबर प्लेट के ऊपर काला रिबन बांध लेते हैं या फिर नींबू-मिर्ची टांग लेते हैं। ऐसे में जब ये वाहन ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो नंबर प्लेट के नंबर ठीक से सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक पुलिस की नजर में नहीं आते। लेकिन, अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले इन वाहन चालकों का चालान काटा जाएगा और 5000 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दिल्ली यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त डॉ. मुक्तेश चंद्र ने इन वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही इन वाहनों की जांच के लिए स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की गई है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त ने शेयर की फोटो

दिल्ली पुलिस के स्पेशल ड्राइव अभियान के तहत वाहनों की नंबर प्लेट छिपाने के लिए जानबूझकर काला रिबन, नींबू-मिर्ची या ऐसी कोई भी चीज बांधने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। विशेष आयुक्त ने बताया कि अगर नंबर छिप भी जाएंगे तो भी पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिये सही नंबर पता कर लेगी और नियम तोड़ने वालों के घर सीधे चालान भेजे जाएंगे। विशेष आयुक्त ने ट्विटर हैंडल पर ऐसे वाहनों की कुछ फोटो भी शेयर की हैं। साथ ही लोगों से अपील की है कि वाहनों पर इस तरह की चीजें नहीं लटकाएं, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो। उनका कहना है कि अब ऐसे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान

ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, वाहन की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने या उसे छिपाने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, अगर एक बार चालान के बाद दोबारा से इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना भी दोगुना हो जाता है।

Source : Patrika

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