MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर : बिना स्कूल गए शिक्षिका ने लिया 8 वर्ष तक वेतन
सरैया के मध्य विद्यालय मणिकपुर में बीडीअाे द्वारा जांच के दाैरान शिक्षिका शांति देवी के हेडमास्टर से मिलकर बिना स्कूल गए हाजिरी बना कर 8 वर्षाें से वेतन लेने का मामला सामने अाया है। हालांकि अभी तक हेडमास्टर व शिक्षिका पर कार्रवार्इ नहीं हुर्इ। स्थानीय लाेगाें की शिकायत पर 31 दिसंबर 2018 काे बीडीअाे स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्हाेंने बच्चाें की संख्या से लेकर सभी जांच की। इस दाैरान शिक्षकाें की विद्यालय में उपस्थिति की भी जांच हुर्इ। इसमें 2018 में एक शिक्षिका कम पार्इ गर्इ, जबकि वर्ष 2017 व 2017 में शिक्षिका की हाजिरी बनी हुई थी। वहीं स्थानीय लाेगाें ने बताया कि शिक्षिका शांति देवी कभी भी स्कूल नहीं अाती हैं। उसे हम लाेगाें ने अाज तक नहीं देखा। फिर जब शिक्षिका के बारे में हेडमास्टर से पूछा गया ताे उन्हाेंने कहा, वह छुट्टी पर हैं अाैर टाल-मटाेल करने लगे। कर्इ बिंदुअाें पर जांच करते हुए हेडमास्टर से वेतन भुगतान के संबंध में पूछा गया। हेडमास्टर ने बीर्इअाे काे जिम्मेदार बता कर बात टाल दी। मामले में जब बीर्इअाे से पूछताछ की गर्इ ताे उन्हाेंने अनुपस्थिति पंजी के अाधार पर वेतन भुगतान करने के बारे में बात कही। एेसे में सरकारी राशि के गबन का मामला देखते हुए बीडीअाे ने डीएम काे रिपाेर्ट की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गर्इ है।
शिक्षक संघ ने अधिकारियाें की मिलीभगत का लगाया आरोप | इधर, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मामले में अधिकारियाें की मिलीभगत का आरोप लगाकर हेडमास्टर एवं शिक्षिका पर कार्रवार्इ करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने बताया, शिक्षिका शांति की 2010 में प्रशिक्षित के रूप में स्कूल में नियुक्ति हुई थी, लेकिन वह कभी स्कूल नहीं गई और वेतन ले रहीं थीं। BDO ने कई बिन्दुओं पर जांच की है। इसमें वरीयता के आधार पर शिक्षिका का नाम उपस्थिति पंजी में पहले हाेना चाहिए, लेकिन सबसे बाद में है। विद्यालय में जब भी काेर्इ विभागीय अनुश्रवण हाेता है ताे उपस्थिति पंजी पर अंतिम काॅलम में जांच अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं, क्याेंकि अागे कुछ जाेड़ा नहीं जा सके, लेकिन शिक्षिका का उसी काॅलम में नाम दर्ज है। जांच अधिकारियाें द्वारा किए गए हस्ताक्षर पर ही शिक्षिका के हस्ताक्षर हैं। हेडमास्टर पर पहले से भी गलत ढंग से स्नातक ग्रेड में प्रमाेशन का लाभ लेने का अाराेप है। ब्रजवासी ने कहा, हेडमास्टर 30 अप्रैल काे सेवानिवृत हाे रहे हैं, इसलिए विभाग उन्हें बचाने में लगा है। उन्हाेंने कानूनी कार्रवार्इ की मांग की है। वहीं मामले काे लेकर शिक्षिका शांति देवी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हाे सका।
शिक्षक संघ का आरोप
अधिकारियाें की मिलीभगत से हेडमास्टर और शिक्षिका काे बचाने का किया जा रहा प्रयास
शिक्षिका जब तक स्कूल में आई तब तक उनकी उपस्थिति बनी है, जबसे वह छुट्टी लेकर गईं तब से स्कूल नहीं आई हैं। वेतन भुगतान का जिम्मा BDO का है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। लखेंद्र प्रसाद सिंह, हेडमास्टर
शिक्षिका का वेतन बंद है। वह अभी कहीं प्रतिनियुक्त नहीं हैं। जांच के बाद वेतन बंद करने की कार्रवार्इ की गई थी। विजय कुमार झा, BDO
Input : Dainik Bhaskar
MUZAFFARPUR
साहेबगंज विधायक राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल

राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण व मारपीट के मामले में नामजद साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल की गई है। उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में एक जून को सुनवाई निर्धारित की गई है।
दूसरी ओर पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देकर विधायक के वारंट के साथ कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था। अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित है। इस पर सुनवाई के दौरान विधायक के अधिवक्ता विनोद कुमार ने पुरजोर विरोध किया। इस वजह से पुलिस को वारंट नहीं मिला। अब फिर से बुधवार को पुलिस न्यायालय पहुंचेगी। एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि उनके नेतृत्व में विधायक समेत छह आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 28 जगहों पर छापेमारी की गई। छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर तक छापेमारी की गई। सरैया एसडीपीओ दो दिन से कुर्की का आदेश लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसमें भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इधर, पटना मुख्यालय से हर दिन की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी जा रही है जिसमें हर दिन अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जा रही है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार को तीसरे दिन भी पुलिस टीम कुर्की और वारंट लेने के लिए कोर्ट जाएगी। इसके साथ आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब सख्त कदम उठाएगी।
साहेबगंज विधायक पर राइफल जब्ती के लिए दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ अब राइफल के मालिक सामने आ गए हैं। पारू थाना के बड़ा दाउद गांव स्थित विधायक के घर से जब्त राइफल को पट्टीदारी के बाबा अनुप कुमार सिंह की है। उनके अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि अनुप कुमार जहां सोते व रहते हैं वहां पर अपनी राइफल भी रखते हैं। मुजफ्फरपुर से उनका शस्त्रत्त् का लाइसेंस मिला है। बुधवार को लाइसेंसी राइफल वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। अधिवक्ता ने बताया कि बहुत जल्द जब्त गाड़ियों के ऑनर भी सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे।
Source : Hindustan
MUZAFFARPUR
इंद्रप्रस्थ स्कूल में समर कैंप तथा अंतरराष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम का आयोजन

इंद्रप्रस्थ स्कूल में दिनांक 29 मई से 4 जून तक बच्चों के लिए “समर कैंप “तथा “अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम”का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बच्चों के लिए तरह-तरह के पाठ सहगामी गतिविधियों का समावेश किया जाएगा जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, गायन, नृत्य, इंग्लिश स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ,सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल टूर जैसी क्रियाएं शामिल होंगी। समर कैंप का उद्देश्य बच्चों के कलात्मक पक्ष को निखारना है । “अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम ” के अंतर्गत विदेशी विशेषज्ञ होंगे जो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट तथा लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे क्रियाओं पर काम करेंगे। यह सेमिनार मुख्यतः कक्षा तीन से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए होंगी। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विद्यालय की चेयरपर्सन श्रीमती दिव्या तथा” हबरी सॉफ्टवेयर” की मुख्य श्रीमती प्रज्ञा होंगी।
BIHAR
अब सिग्नल तोड़ने पर ई-चालान के साथ जाएगी वाहन की तस्वीर

MUZAFFARPUR : रेड सिग्नल पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब ई-चालान के साथ गाड़ी की तस्वीर भी भेजी जाएगी। शनिवार से यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। नई बाजार के एक व्यवसायी को उनकी कार की तस्वीर भेजी गई। पटना में यह पहले से लागू है।
ट्रैफिक थानेदार धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल व नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों को ई-चालान का मैसेज भेजा जा रहा था। ऑनलाइन चालान जमा कराने के लिए लिंक भी दिया जा रहा था। चालान मिलने पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। दावा किया कि उनकी गाड़ी ने ट्रैफिक सिग्नल या अन्य नियम नहीं तोड़ी। आपत्तियों की संख्या अधिक देखते हुए ई-चालान के साथ तस्वीर भेजने का निर्णय लिया गया।
चार माह में 1.96 करोड़ का जुर्माना ट्रैफिक थानेदार ने बतया कि जनवरी से अप्रैल तक में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 1.96 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। 21 लाख आठ हजार रुपये नगद वसूल किए गए। एक करोड़ 74 लाख 67 हजार रुपये का ई-चालान वाहन मालिकों के मोबाइल व ई-मेल पर भेजा गया है। हाईवे पर कांटी से मोतीपुर के बीच जनवरी में ओवरस्पीडिंग के लिए 17 लाख 41 हजार 500 रुपये का ई-चालान भेजा गया। फरवरी में ओवर स्पीडिंग के मामले बढ़ गए। इसमें 28 लाख 82 हजार रुपये का ई-चालान काटा गया। मार्च में शहरी इलाके में ट्रैफिक सिग्नल शुरू हो गया। मार्च में हाईवे व शहरी इलाके में सिग्नल तोड़ने व ओवरस्पीडिंग के लिए 53 लाख 34 हजार का चालान कटा। अप्रैल में 75 लाख 45 हजार का ई-चालान कटा।
ट्रैफिक थानेदार ने बताया कि बीते 17 मई को नई बाजार के व्यवसायी रवि मोटानी की कार पक्कीसराय में सिग्नल को गलत दिशा से पार करते हुए कैमरे में दिखी। उनका पांच हजार रुपये का ई-चालान कटा। मैसेज मिलने के बाद व्यवसायी की ओर से आपत्ति की गई। आपत्ति में बताया गया था कि उनकी कार घर से बाहर नहीं निकली थी। ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए उनकी कार की तस्वीर व्यवसायी को भेजी गई है।
Source : Hindustan
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