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ऐसे मिलेगा नए जमाने का One Nation One Card वाला कॉन्टैक्टलेस ATM, जानें क्या है खास
One Nation One Card की शुरुआत हो चुकी हैं. इस कार्ड का इस्तेमाल नागरिक सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का भुगतान करने के साथ ही अन्य सेवाओं के लिए भी कर सकेंगे. RuPay द्वारा पावर्ड इस कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है. आपको बता दें कि […]
One Nation One Card की शुरुआत हो चुकी हैं. इस कार्ड का इस्तेमाल नागरिक सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का भुगतान करने के साथ ही अन्य सेवाओं के लिए भी कर सकेंगे. RuPay द्वारा पावर्ड इस कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है.
आपको बता दें कि यह कार्ड एक स्मार्ट कार्ड जैसे कि डेबिट-क्रेडिट कार्ड की तरह होगा. दिल्ली में मेट्रो में ऐसा ही कार्ड चलता है, जिसे आप रिचार्ज कराते हैं और मेट्रो में सफर कर सकते हैं. अब बैंक जो भी नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे उनमे नेशनल कॉमन मोबेलिटी कार्ड फीचर होगा. ये किसी और वॉलेट की तरह ही काम करेगा.
कैसे मिलेगा कार्ड- इस कार्ड को पाने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा. ये 25 बैंकों में उपलब्ध होने के साथ ही यह कार्ड पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा भी जारी किया जाएगा. इस कार्ड को एटीएम पर इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत का कैशबैक और विदेश यात्रा के दौरान मर्चेंट आउटलेट पर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा. रुपे का यह कार्ड डिस्कवर और डाइनर्स क्लब इंटरनैशनल मर्चेंट्स के अलावा विदेश के एटीएम पर भी स्वीकार किया जाएगा. इस कार्ड को एसबीआई, पीएनबी समेत देशभर के 25 बैंक उपलब्ध कराएंगे.
Your new RuPay Contactless card is here, giving you limitless possibilities across the country. #OneNationOneRuPay #NPCI @UnionBankTweets @BankofIndia_IN @IDBI_Bank @syndicatebank @canarabanktweet @tjsbonline @SaraswatBank @PSBIndOfficial pic.twitter.com/I8s9uochqm
— RuPay (@RuPay_npci) March 8, 2019
जारी हो रहे हैं कॉन्टैक्टलेस कार्ड- यह कार्ड कॉन्टैक्टलेस कार्ड है. इन कार्ड्स के जरिये मॉल या दुकानों में दो हजार रुपये तक की शॉपिंग के लिए किसी भी तरह के पिन कोड या ओटीपी की जरूरत नहीं होती. इसकी सुरक्षा से जुड़े सवाल पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन कार्ड्स से सुरक्षा को खतरा तो है. कम से कम दो हजार रुपये तक तो बिना पिन कोड शॉपिंग की जा सकती है. हालांकि बैंक के ऐप के जरिए आप इसकी लिमिट तय कर सकते हैं. आइए जानें इसके बारे में…
कैसे करते हैं काम- इन सभी कार्ड्स पर एक खास निशान बना होता है. वहीं, जिन पेमेंट मशीनों पर इनका इस्तेमाल होता है. वहां भी एक खास चिह्न () बना होता है. इस मशीन पर करीब 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कार्ड रखना या दिखाना होगा और आपके खाते से पैसे कट जाएंगे. कार्ड को स्वाइप या डिप करने की जरूरत नहीं होगी और न ही पिन एंटर करना होगा.
ज्यादा पेमेंट के लिए पिन और OTP जरूरी– दो हजार रुपये से ज्यादा की पेमेंट के लिए ही पिन या ओटीपी लगेगा. यानी आपका कार्ड किसी और के हाथ लग जाए तो वह एक बार में कम से कम दो हजार रुपए तक की शॉपिंग कर सकेगा. हो सकता है कि जब तक आपको इसका पता चले, तब तक वह आपके खाते से इससे ज्यादा पैसे उड़ा चुका हो.
सवाल-अगर मेरा कार्ड गुम हो गया और किसी को मिल गया तब क्या होगा?
जवाब- सरकारी बैंक के एक बड़े अधिकारी ने न्यूज18 हिंदी को बताया कि इस स्थिति में आपको तुरंत बैंक को सूचित कर कार्ड ब्लॉक करवाना होगा. अगर आपकी जानकारी में आने से पहले किसी ने शॉपिंग कर ली है, तो बैंक नुकसान की भरपाई करेगा.
सवाल: कार्ड जिस भी व्यक्ति को मिलेगा वह 2000 हजार रुपये की शॉपिंग तो कर ही लेगा? तब क्या?
जवाब: बैंक अधिकारी का कहना है कि अगर एक दिन की शॉपिंग लिमिट 20 हजार रुपये हैं, तो इतने पैसों का नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए कार्ड से कम से कम 10 बार पेमेंट लेना होगा.
सवाल: मशीन के पास से गुजरने पर क्या जेब में रखें कार्ड से पेमेंट हो जाएगा?
जवाब: एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कार्ड और मशीन के बीच 4 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए तभी पेमेंट होता है. जेब में रखें कार्ड से अपने आप पेमेंट नहीं होगा.
आनंद महिंद्रा भी जता चुके हैं चिंता- महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने पिछले साल एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पीछे की जेब में रखे कार्ड पर चुपके से मशीन टच कर रहा था और पेमेंट लेकर दिखा रहा था. महिंद्रा ने लिखा था ‘क्या ऐसा संभव है? यह डराने वाला है.’
महिंद्रा के इस ट्वीट के जवाब में वीज़ा साउथ एशिया के कंट्री हेड टीआर रामचंद्रन ने लिखा, ‘ऐसा नहीं हो सकता. ऐसी ट्रिक करने वाले को सजा हो सकती है.’
Input : News18
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जमीन व फ्लैट के निबंधन में एक जून से गवाह की जरूरत नहीं

बिहार में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब निबंधन में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। किसी तरह के निबंधन में दो या चार गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न क्रेता को और न ही बिक्रेता को।
इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा है। इसके लिए 1 जून तक की डेटलाइन दी गई है। इस बदलाव से अब सिर्फ जमीन-फ्लैट के क्रेता या खरीदने वाले को अपना-अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बायोमीट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा।
राज्य में 137 निबंधन कार्यालय हैं। इन सभी में रोजाना औसतन 5 हजार निबंधन होते हैं। नई प्रणाली से भीड़ कम होगी और राजस्व बढ़ेगा।
इसलिए समझा जा रहा है यह जरूरी
निबंधन कार्यालयों में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान लोगों की नाहक होने वाली भीड़ को कम करना मकसद है। एक रजिस्ट्री में चार या इससे अधिक गवाह होने से काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे कार्यालय का कामकाज भी बाधित होता है और प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता है। कई मामलों में गवाह जुटाने में भी कई बिचौलियों किस्म के लोग काफी सक्रिय रहते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह नई प्रणाली बहाल की जा रही है।
Source : Hindustan
BIHAR
नीतीश निर्देश- मास्क लगाएं, अस्पताल अलर्ट रहें; केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा तो खरीदें…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति तथा विभाग द्वारा की गयी तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले दो-तीन दिनों से बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। बिहार में अभी भी प्रतिदिन कोरोना की बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। अभी पूरे देश में कोरोना की जितनी जांच हो रही है उसकी एक तिहाई जांच बिहार में हो रही है। देश में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जांच 6 लाख के करीब है जबकि बिहार में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जांच 8 लाख से ज्यादा हो रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग करायें। जितनी अधिक जांच होगी, कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा । कोरोना के मामले घटे या बढ़े कोरोना की निरंतर जांच जारी रखें। अस्पतालों में मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था रखें। अस्पतालों में सभी प्रकार की दवायें एवं उपकरण उपलब्ध रखें । ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोग मास्क का प्रयोग करें। सभी को अलर्ट और एक्टिव रहना होगा। राज्य के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करायें एवं सभी प्रकार की तैयारियां रखें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना की
वैक्सीन उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वैक्सीन खरीदकर लोगों का टीकाकरण जारी रखेगी।
बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे।
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मुजफ्फरपुर शहर से हटाए गए चार हजार बैनर-पोस्टर

मुजफ्फरपुर : शहर से अवैध बैनर-पोस्टरों को हटाने का अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन नगर निगम की टीम ने कंपनीबाग, मोतीझील, हरिसभा चौक,इमलीचट्टी, बटलर रोड व अन्य इलाकों में चार हजार से अधिक बैनर-पोस्टर हटाए। पोल व अन्य जगहों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर को हटाने के बाद ट्रैक्टर में लोडकर डंप कर दिया गया।
सड़कों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर पर धूल जमा हो जाती है। इस कारण हवा चलने या बड़े वाहनों के गुजरने पर सड़क के साथ बैनर-पोस्टर पर जमा धूल भी उड़ने लगती है। हालात की गंभीरता को देखकर नगर आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त नवीन कुमार के मुताबिक, अवैध तरीके से लगाए गए बैनर-पोस्टर को हटाया जा रहा है।
Source : Hindustan
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